झारखंड में एक थाने को ही सील करने का आदेश दे दिया गया है. यह आदेश किसी और ने नहीं हाईकोर्ट ने दिया है. जमीन मालिक को बगैर मुआवजा दिए थाना के भवन को बनाया गया था. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा जिला के कांडी थाना के भवन को सील करने का आदेश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की पीठ ने अजय कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
अजय कुमार सिंह ने अपनी याचिका में बताया था कि गढ़वा जिला के कांडी थाना के भवन का निर्माण जिस जमीन पर किया गया है. वह उनकी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन थाना भवन का निर्माण गैर मुआवजे वाली जमीन बता कर किया गया था. इसके खिलाफ उन्हें सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सिविल कोर्ट ने भी जमीन पर अजय कुमार सिंह का मालिकाना हक माना था और फैसला उनके पक्ष में सुनाया था.
सिविल कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता अजय कुमार सिंह ने जिला प्रशासन और जिला भू अर्जन पदाधिकारी के पास जमीन के मुआवजा के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजा नहीं दिया गया था. इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया है.
सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना मुआवजे का भुगतान किए, सरकारी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही अदालत ने तत्काल गढ़वा जिले के कांडी थाना के भवन को सील करने का आदेश दे दिया. अदालत ने कहा कि जब तक मुआवजे का भुगतान नहीं होता है, तब तक थाने के भवन को सील रखा जाए. हाई कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता काफी खुश है. अब उसे मुआवजा मिलने की उम्मीद है.