केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में अनधिकृत निर्माण कार्यों पर दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा उपाय और तीन साल बढ़ाने के लिए बुधवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया।
विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में कुछ अनधिकृत विकास कार्यों को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करना है। पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2023 पेश किया, जो अनधिकृत इमारतों को दी गई सुरक्षा को 2026 तक बढ़ाता है।
मंत्री ने कहा, इन अनधिकृत कॉलोनियों के लिए विकास कार्य नियंत्रण मानदंड 8 मार्च, 2022 को अधिसूचित किए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य वर्ष 2041 के साथ दिल्ली के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी , क्लस्टर जैसे अनधिकृत कॉलोनियों जैसे अनधिकृत विकास कार्यों के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं।