रांची। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपीकृष्ण की हत्या पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, रांची एसएसपी और इस हत्याकांड के खुलासे के लिए बनी एसआइटी का नेतृत्व करने वाले डीएसपी को अदालत में तलब किया।
डीजीपी की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले के दो आरोपितों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक अपराधी रोशन मुंडा तथा दूसरा संदीप है। कोर्ट ने डीजीपी को मृतक अधिवक्ता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया।
अदालत ने मामले की अनुसंधान जल्द पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने बताया कि हत्याकांड के तुरंत बाद एसआइटी का गठन किया और जांच शुरू कर दी गई। पीड़ित मुआवजा एक्ट के तहत परिजनों को उचित मुआवजा भी दिलाया जाएगा।
अदालत ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित करते हुए पुलिस को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रांची के कांके थाना क्षेत्र में विशेष शाखा में पदस्थापित अनुपम कच्छप की भी अपराधियों ने हत्या कर दी।