हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने विजेता कंस्ट्रक्शन की याचिका को स्वीकार करते हुए बिल्डिंग कॉर्पोरेशन का आदेश खारिज कर दिया है. दरअसल रिम्स परिसर में पाँच सौ कमरे का बॉयज हॉस्टल और पाँच सौ कमरों का गर्ल हॉस्टल बनाने का टेंडर मिला था. जिसके निर्माण में देर हुई. काम पूरा नहीं होने के कारण टेंडर खत्म करते हुए जमा राशि जब्त कर ली गई थी. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि काम लगभग पूरा कर लिया गया है इसलिए टेंडर खत्म करने का कोई औचित्य नहीं है. झारखंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन को पूरा किए गए काम का आकलन करने का निर्देश दिया था. अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि जब लगभग काम पूरा हो चुका है तो बचे हुए काम के लिए दुबारा टेंडर करने से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होगा. इसके साथ ही अदालत ने विजेता कंस्ट्रक्शन को यह निर्देश दिया है कि बचा हुआ काम किसी भी परिस्थिति में 31 जनवरी 2024 तक पूरा करे. इस मामले में विजेता कंस्ट्रक्शन की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की.
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