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दिल्ली HC ने पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया, यूपीएससी की याचिका पर मांगा जवाब

Posted on September 12, 2024September 12, 2024 By Chhavi Singh

ST.News Desk : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज, 12 सितंबर को पूर्व परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) प्रशिक्षु पूजा खेडकर को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की याचिका पर नोटिस जारी किया। UPSC ने आरोप लगाया है कि खेडकर ने अदालत में गलत प्रस्तुतियाँ दी हैं और झूठी गवाही दी है।

UPSC ने दावा किया है कि खेडकर की उम्मीदवारी 31 जुलाई को रद्द कर दी गई थी और इस सूचना को उसी दिन उनके पंजीकृत ईमेल-आईडी पर भेजा गया था। हालांकि, खेडकर ने अदालत में यह झूठा बयान दिया कि उन्हें आदेश की सूचना नहीं मिली थी और उन्हें इसके बारे में UPSC द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पता चला।

UPSC का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने आरोप लगाया कि खेडकर ने जानबूझकर झूठा बयान दिया और अपने वकीलों को भी गलत जानकारी दी। वकील वर्धमान कौशिक द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है, “अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से शपथ पर गलत बयान देना कानूनी व्यवस्था की नींव को कमजोर करता है।”

आवेदन में यह भी दावा किया गया है कि खेडकर का हलफनामा 28 जुलाई, 2024 का था, जबकि UPSC द्वारा जारी 31 जुलाई का आदेश उस समय अस्तित्व में नहीं था। UPSC ने अदालत से उचित कार्रवाई की मांग की है और खेडकर के खिलाफ झूठी गवाही देने के अपराध की जांच का निर्देश देने का आग्रह किया है।

खेडकर ने पहले UPSC की प्रेस विज्ञप्ति को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की जानकारी दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस आदेश के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया और केवल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पता चला।

31 जुलाई को, UPSC ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और भविष्य की परीक्षाओं के लिए भी उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। खेडकर पर आरोप था कि उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी दी और ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभों का गलत तरीके से लाभ उठाया।

दिल्ली/NCR

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