crossorigin="anonymous"> दिल्ली की अदालत ने खारिज की अरविंद केजरीवाल की समन पर रोक लगाने वाली याचिका - Sanchar Times

दिल्ली की अदालत ने खारिज की अरविंद केजरीवाल की समन पर रोक लगाने वाली याचिका

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राउज एवेन्यू कोर्ट की सत्र अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है। सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों से कहा कि पेशी से छूट के लिए आप ट्रायल कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत देने से इनकार करने के शीर्ष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी सुधारात्मक याचिका खारिज करने के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की अनुमति दी। मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली चार-न्यायाधीशों की पीठ ने पूर्व डिप्टी सीएम की सुधारात्मक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उपचारात्मक याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने का आवेदन खारिज किया जाता है। हमने उपचारात्मक याचिकाओं और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है। हमारी राय में, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में इस न्यायालय के फैसले में बताए गए मापदंडों के भीतर कोई मामला नहीं बनता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 को यह कहते हुए सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि “सामग्री और सबूत” हैं जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके खिलाफ आरोपों में से एक का “अस्थायी रूप से” समर्थन करते हैं – कि 14 थोक शराब वितरक लगभग 10 महीनों में 338 करोड़ रुपये का “अतिरिक्त लाभ” कमाया, जब अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति लागू थी।


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