ST.News Desk
हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक किया है, तो बुकिंग के पहले 48 घंटे के भीतर उसे कैंसिल करने या यात्री का नाम बदलने पर आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यह फैसला लाखों यात्रियों को राहत देने वाला माना जा रहा है।
यह नई सुविधा Directorate General of Civil Aviation (DGCA) द्वारा जारी नियमों के तहत लागू की गई है, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करना और टिकटिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।
क्या है नया नियम?
नए नियम के अनुसार टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कैंसिलेशन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी अवधि में नाम परिवर्तन (Name Correction/Change) करने पर भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। एयरलाइंस को यात्रियों को स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इससे पहले यात्रियों को छोटी-सी गलती या योजना में बदलाव के कारण भारी कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता था।
क्यों लिया गया यह फैसला?
Directorate General of Civil Aviation को लगातार यात्रियों की शिकायतें मिल रही थीं, जिनमें टिकट रिफंड में देरी, भारी कैंसिलेशन शुल्क और नाम बदलने में दिक्कतें शामिल थीं।
इन्हीं समस्याओं को देखते हुए DGCA ने यह कदम उठाया है, ताकि यात्रियों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके और एयरलाइंस की जवाबदेही तय हो सके।
यात्रियों को क्या होगा फायदा?
बुकिंग के तुरंत बाद गलती सुधारने का मौका
यात्रा योजना में बदलाव होने पर राहत
रिफंड प्रक्रिया में पारदर्शिता
अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्ति
यह कदम खासकर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान नाम या तारीख में गलती कर बैठते हैं।
क्या सभी टिकटों पर लागू होगा नियम?
हालांकि यह नियम यात्रियों के हित में है, लेकिन इसकी विस्तृत शर्तें एयरलाइंस की पॉलिसी और टिकट के प्रकार (रिफंडेबल/नॉन-रिफंडेबल) पर निर्भर कर सकती हैं। यात्रियों को टिकट बुक करते समय नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।
यह फैसला हवाई यात्रा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

