ST.News Desk : आप के विधायक दुर्गेश पाठक को बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जमानत दे दी। पाठक ने अदालत में एक समन के जवाब में पेश होकर ₹1 लाख का जमानत बांड भरा, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई।
इस मामले में, 12 अगस्त को अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक के खिलाफ पूर्व में लागू दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी।
अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है। उन्हें और अन्य हिरासत में बंद आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया।
दुर्गेश पाठक, जो आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं, को केजरीवाल का करीबी माना जाता है।
वहीं, सीएम केजरीवाल और हिरासत में लिए गए अन्य आरोपियों की पेशी तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। इस दौरान विनोद चौहान ने शारीरिक रूप से अदालत में उपस्थित होकर मामला पेश किया।