Ranchi : पहाड़ी मंदिर विकास समिति द्वारा दायर याचिका पर आज गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड को नोटिस जारी किया है. अदालत ने दोनों को चार सप्ताह में जबाब देने का निर्देश दिया है.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि समिति को किसी प्रकार की धारा 29 का नोटिस( समिति भंग करने का कारण) नहीं दिया गया. ना ही जिला न्यायाधीश की ओर से मंदिर विकास के लिए कोई योजना दी गयी और न ही जिला न्यायाधीश से किसी प्रकार की कोई सहमति ली गयी. वहीं समिति भंग करने से पहले बोर्ड से कोई आदेश भी पारित भी नहीं कराया गया.
कहा कि धार्मिक न्यास के चेयरमैन का आदेश सही नहीं है. इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाये. मामले की अगली सुनवाई 21 नवम्बर को होगी. पहाड़ी मंदिर विकास समिति के ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखा. वहीं सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने बहस की. धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा.