Skip to content
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
Sanchar Times

Sanchar Times

Hindi NEWS

  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राज्य
    • दिल्ली/NCR
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • झारखण्ड
    • बिहार
    • मध्यप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
    • हिमाचल
  • राजनीति
    • भाजपा
    • कांग्रेस
    • चुनाव
  • खेल
  • पर्यटन
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • संपादकीय
  • सोशल मीडिया
  • Toggle search form
श्रेणियांराष्ट्रीयअंतर्राष्ट्रीयराज्यराजनीतिखेलमनोरंजनसंपादकीयलाइफस्टाइलसोशल मीडिया
होम पर वापस जाएंराष्ट्रीय
sc

सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के ईडी से तीखे सवाल

Posted on October 6, 2023 By Sanchar Times News

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सवालों की झड़ी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि क्या दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को चुनौती दी गई है। एएसजी के नहीं कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन आप ही नीति को दुर्भावनापूर्ण बता रहे हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉबिंग और प्रेशर ग्रुप हर सरकार में होते हैं। इसके बिना कोई सरकार काम नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि एप्रूवर के बयान के आधार पर घूस की बात कही जा रही है लेकिन इसे ठोस सबूत नहीं कहा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत के मामलों कोर्ट इतनी गहराई में नहीं जाती लेकिन इस मामले में सुनवाई लम्बी करनी पड़ रही है। बेंच ने कहा कि सिसोदिया के पास रकम नहीं पहुंची तो उसे धन-शोधन के तहत कैसे लाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से केवल यह कानूनी सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित लाभार्थी होने के बावजूद एक राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईडी से यह बताने को कहा था कि कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में आप को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने उस वक्त यह बात कही, जब दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अदालत के सवाल ने अखबारों और टीवी चैनल में सुर्खियां बटोरीं कि आप को आरोपी बनाया जाएगा।
जस्टिस खन्ना ने कहा-देखिए! अदालत में हम उचित जवाब पाने के लिए सवाल पूछते हैं। अखबारों में जो लिखा जाता है या टीवी पर दिखाया जाता है, हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं। इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत यह स्पष्ट कर रही है कि उसने इस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने अदालत के समक्ष दलीलों के आधार पर प्रश्न पूछे। हमने प्रश्न किसी को फंसाने के लिए नहीं पूछा। यह पूरी तरह से एक कानूनी प्रश्न था, जो इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि यदि ए अपराध की आय का लाभार्थी है, तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, जबकि बी और सी को आरोपी बनाया गया है। सिंघवी ने कहा कि समस्या यह है कि सुबह से ही न्यूज चैनल चला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को धनशोधन मामले में आरोपी बनाया जाएगा।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उनसे कुछ मीडियाकर्मियों ने इस बारे में सवाल पूछा था और उन्होंने बयान दिया कि अगर सबूत हैं तो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। अदालत ने सिंघवी और राजू से कहा कि वे मुख्य मामले से न हटें और मुद्दे को वहीं छोड़ दें। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आइए मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने राजू से मामले में बहस जारी रखने को कहा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अगली सुनवाई बुधवार को जारी रहेगी।

Post Views: 1
राष्ट्रीय

Post navigation

Previous Post: झारखंड : पहाड़ी मंदिर विकास समिति द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
Next Post: नार्वे के जॉन फॉसे को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार

Special Report

  • AC LED TV
    1 अक्टूबर से AC, फ्रिज और LED TV महंगे हो सकते हैं, कंपनियां बढ़ा सकती हैं दाम
  • Pitra Paksha 2026
    Pitra Paksha 2026: पितृ पक्ष 26 या 27 सितंबर से? जानें भ्रम की असली वजह और सही तारीख
  • GENDER IDENTITY 1
    जेंडर आइडेंटिटी पर बढ़ती बहस: युवाओं, सोशल मीडिया और चिकित्सा से जुड़े सवाल
  • एक्सप्रेसवे पर पलटा मछलियों से भरा कैंटर
  • खाने के बाद गैस और पेट फूलने की समस्या
  • दवा ₹2,700 की, MRP ₹27,000 पर सवाल
  • बारिश के बाद घूमने का मौसम शुरू
  • INDIA गठबंधन की अहम बैठक आज

Sanchar Times

देश-दुनिया, राजनीति, बिजनेस, खेल और मनोरंजन की ताजा खबरें हिंदी में पढ़ें।

ज़रूरी लिंक

होम
हमारे बारे में
संपर्क करें
Privacy Policy
Disclaimer

प्रमुख श्रेणियां

राष्ट्रीय
राज्य
राजनीति
अंतर्राष्ट्रीय
खेल
मनोरंजन

हमसे संपर्क करें

प्रधान संपादक: Pankaj Kumar
कार्यालय: 190, Pratap Nagar, Mayur Vihar Phase-1, Delhi – 110091
ईमेल: sanchartimes.news@gmail.com
मीडिया संपर्क: media@sanchartimes.news

सोशल मीडिया पर जुड़ें

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • X
  • WhatsApp

© Sanchar Times. All Rights Reserved.

Powered by PressBook WordPress theme

होमराष्ट्रीयअंतर्राष्ट्रीयराज्यराजनीतिखेलमनोरंजनसंपादकीयलाइफस्टाइलसोशल मीडिया