crossorigin="anonymous"> झारखंड हाईकोर्ट: ईडी के समन के विरोध में सीएम की ओर से दायर याचिका में खामियां, धन शोधन से जुड़ा है मामला - Sanchar Times

झारखंड हाईकोर्ट: ईडी के समन के विरोध में सीएम की ओर से दायर याचिका में खामियां, धन शोधन से जुड़ा है मामला

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका में खामियां पाई हैं। कोर्ट स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन से यह जानकारी मिली है। उच्च न्यायालय की वेबसाइट ने अपनी केस स्थिति में दिखाया कि सोरेन की याचिका, जिसकी डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 787/2023 है, में कुछ खामियां हैं।
उच्चतम न्यायालय ने ईडी के समन के खिलाफ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उन्होंने 23 सितंबर को उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, मुख्यमंत्री की याचिका की खामियों को दूर करने की संभावना मंगलवार को कम प्रतीत होती है क्योंकि 22 सितंबर को एक मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए अदालत मंगलवार को बंद रहेगी।

ईडी ने सोरेन को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत बयान दर्ज कराने के लिए 14 अगस्त और फिर 23 अगस्त को संघीय एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए समन भेजा था। मुख्यमंत्री दोनों तारीखों पर पेश नहीं हुए थे। सोरेन आधिकारिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए कथित रक्षा भूमि घोटाला मामले में 23 नवंबर, 2022 को भी ईडी के समन में शामिल नहीं हुए थे। ईडी ने उन्हें करोड़ों रुपये के भूमि घोटालों के संबंध में तलब किया था। ईडी ने राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के एक अन्य मामले में पिछले साल 17 नवंबर को 48 वर्षीय मुख्यमंत्री से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।


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