crossorigin="anonymous"> महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री की बेटी, पुत्रवधू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल - Sanchar Times

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री की बेटी, पुत्रवधू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जबरन वसूली के एक मामले उन्हें 2021 में ‘क्लीन चिट’ देने वाली एजेंसी की आंतरिक मसौदा रिपोर्ट कथित तौर पर लीक होने के सिलसिले में उनकी बेटी पूजा और पुत्रवधू राहत के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल एक पूरक आरोपपत्र में, एजेंसी ने पूजा को ‘सह-षड्यंत्रकारी’ करार दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि पूजा ने मसौदा रिपोर्ट हासिल करने के लिए एजेंसी के उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी को रित देने के वास्ते देशमुख के वकील आनंद दिलीप डागा को कथित तौर पर निर्देश दिया था और साजोसामान उपलब्ध कराया था। सीबीआई का आरोप है कि देशमुख के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश पर जांच में व्यवधान डालने के लिए रिपोर्ट 29 अगस्त 2021 को मीडिया को लीक की गई थी। उच्च न्यायालय ने मुंबई में रेस्तरां और बार से करोड़ों रुपये की जबरन वसूली करने के आरोपों की जांच का सीबीआई को निर्देश दिया था। ये आरोप मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ लगाये थे। मीडिया को लीक की गई रिपोर्ट में कथित तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि ‘अनिल देशमुख ने कोई सं™ोय अपराध नहीं किया गया है।’ एजेंसी ने अपने उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी और देशमुख के वकील डागा को रिपोर्ट लीक होने के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और उन्हें 2021 में आरोपित किया गया।
साजिश की जांच जारी रखते हुए सीबीआई ने दो साल बाद अपना पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें देशमुख के दूर के एक रिश्तेदार–विक्रांत देशमुख–और सयाजीत वयाल नाम के एक व्यक्ति को पूजा एवं राहत के साथ आरोपित किया गया है। सभी आरोपियों ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाये गए आरोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें इसमें फंसाया गया है।
आरोपपत्र दाखिल करने से पहले सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी लेकिन उन्हें कभी भी हिरासत में नहीं लिया गया। अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने यहां स्थित विशेष सीबीआई अदालत के जरिये अमेरिका को एक अनुरोध पत्र भेजकर आरोपियों के ‘ईमेल डम्प’ मांगे हैं। ‘ईमेल डम्प’ एक निजी ईमेल सर्वर है, जहां राजनीतिक नेता शर्मिंदगी का सबब बनने वाले, अवांछित ईमेल यह उम्मीद करते हुए संग्रहित करते हैं कि देश का कानून वहां लागू नहीं होने के कारण उसे कोई ढूंढ़ नहीं पाएगा। एजेंसी का आरोप है कि पूजा ने डागा को प्राथमिक जांच और प्राथमिकी से जुड़े दस्तावेज अवैध रूप से हासिल व लीक करने के निर्देश दिये थे। एजेंसी का आरोप है, ‘व्हाट्सएप ग्रुप ‘टीम एंड ए’ और ‘इनर सर्कल’ में व्हाट्सएप पर बातचीत से पता चला कि यहां तक कि सीबीआई जांच के खिलाफ वीडियो सामग्री, ट्वीट और तस्वीर वाले बैनर बनाने के लिए पच्रे, नारे और ¨पट्रआउट की डिजाइ¨नग भी पूजा देशमुख के निर्देश पर की गई थी।’ सीबीआई ने रिपोर्ट लीक करने की साजिश में देशमुख की पुत्रवधू राहत देशमुख की कथित भूमिका भी पाई है।


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