नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। सुप्रीम फैसले के बाद उन्हें आज तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया जाएगा। निचली अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। संजय सिंह को कोर्ट ने 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर यह राहत दी है। कोर्ट की ओर से जमानत की कुछ शर्तें रखी गई हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल के लिए निचली अदालत का रुख करने को कहा था। शर्तों में केस को लेकर कोई टिप्पणी न करना, कहीं जाते वक्त लोकेशन शेयर करना, मीडिया से केस के बारे में कोई बात नहीं करना, बिना इजाजत दिल्ली-एनसीआर छोड़कर और देश छोड़कर न जाना शामिल है।
AAP सांसद संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने बेल की शर्तों में 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी निर्धारित की। कोर्ट ने उनसे पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा है और उन्हें देश छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है। वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि वह इस केस में अपनी भूमिका के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वह दिल्ली से कहीं से बाहर जाते हैं तो IO(जांच अधिकारी) को इसकी पूरी जानकारी देकर जाएंगे। यहां से अभी रिलीज ऑर्डर बनकर तिहाड़ जेल जाएगा और संभवतः आज दोपहर बाद वे जेल से बाहर आ जाएंगे।
कोर्ट ने जमानत देने के साथ रखीं शर्तें
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को शर्तों के साथ जमानत दी है। जानिए वो शर्तें क्या हैं-
➤ कहीं भी जाते वक्त अपने मोबाइल फोन की लोकेशन ऑन रखनी होगी।
➤ देश छोड़कर नहीं जा सकते, पासपोर्ट जमा करना होगा।
➤ दिल्ली शराब घोटाला मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी करने पर रोक।
➤ सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
➤ दिल्ली-एनसीआर बिना इजाजत छोड़कर नहीं जा सकते।