
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ-साथ अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी की हिरासत को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने मामले में गिरफ्तारी के साथ-साथ ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें राहत देने के लिए ‘कोई आधार नहीं’ बनाया गया।

