crossorigin="anonymous"> सीजेआई ने कपिल सिब्बल से कहा, इसका राजनीतिकरण मत करिए, आप सुनवाई के दौरान हंसने लगे, ये आपको शोभा देता है क्या? - Sanchar Times

सीजेआई ने कपिल सिब्बल से कहा, इसका राजनीतिकरण मत करिए, आप सुनवाई के दौरान हंसने लगे, ये आपको शोभा देता है क्या?

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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल राज्य मशीनरी द्वारा आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले से निपटने के बारे में गंभीर चिंता जताई थी। एक्स पर साझा किए गए सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के एक वीडियो में सिब्बल की हंसी ध्यान देने योग्य थी क्योंकि न्यायमूर्ति पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल राज्य मशीनरी के मामले के प्रबंधन पर सवाल उठाया था। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कथित कुप्रबंधन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि मैंने अपने पेशेवर जीवन के 30 वर्षों में पश्चिम बंगाल राज्य मशीनरी द्वारा इस मामले को जिस तरह से संभाला है, वह कभी नहीं देखा।

किसी ने अपनी जान गंवाई है, कम से कम मत हंसो

सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वत: संज्ञान सुनवाई के दौरान सिब्बल को संबोधित करते हुए उनसे संयम बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा, “किसी ने अपनी जान गंवाई है, कम से कम मत हंसो। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की खंडपीठ। चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस पल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 32 सेकंड लंबी क्लिप साझा करते हुए, भाजपा के अमित मालवीय ने सिब्बल की ‘पूर्ण असंवेदनशीलता’ के लिए आलोचना की।

कपिल सिब्बल को सीजेआई ने भी लगाई फटकार

सिब्बल ने कहा कि हर कोई मानता है कि यह घटना दुखद और बर्बर है। कपिल सिब्बल को सीजेआई ने भी फटकार लगाई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से कहा कि बंगाल का रेप कांड बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं, कृपया इसका राजनीतिकरण मत करिए। आप सुनवाई के दौरान हंसने लगे, ये आपको शोभा देता है क्या?


मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ममता बनर्जी की तरह, पूर्व कांग्रेसी कपिल सिब्बल के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम ने युवा डॉक्टर की हत्या के लिए कोई पछतावा नहीं दिखा रही। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कपिल सिब्बल को याद दिलाना पड़ा। सीबीआई ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को सूचित किया कि जब तक जांच एजेंसी को सौंपी गई, तब तक ‘सब कुछ बदल दिया गया था।’


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