नई दिल्ली। दिल्ली की एक अवकाशकालीन अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून के लिए निर्धारित कर दी। वे 19 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं। राऊज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने इसके साथ ही केजरीवाल की मेडिकल जांच के समय वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी पत्नी के भी रहने देने पर जेल अधिकारी से जवाब मांगा है। उसपर सुनवाई 15 जून को होगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की थी, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य की जांच एवं उसका इलाज निर्धारण के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही के दौरान अपनी पत्नी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देने की मांग की है। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी ने अपनी पत्नी को चिकित्सा बोर्ड की जांच के दौरान शामिल करने का निर्देश देने के अर्जी दाखिल की है। उन्होंने अधीक्षक से जवाब मांग लिया और सुनवाई शनिवार के लिए स्थगित कर दी।
ईडी ने अदालत से सुनवाई 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया। न्यायाधीश ने कहा कि वह आरोपी की सुविधा के अनुसार अगली सुनवाई की तारीख तय करेंगे न कि जांच एजेंसी की सुविधा के अनुसार। उन्होंने कहा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है न कि ईडी की हिरासत में। अगर वह कुछ सुविधा चाहते हैं तो आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है।