crossorigin="anonymous"> हाथरस भगदड़ मामले में दर्ज की गई एफआईआर, कई बड़े खुलासे - Sanchar Times

हाथरस भगदड़ मामले में दर्ज की गई एफआईआर, कई बड़े खुलासे

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  • राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, बुधवार को इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई, जबकि 28 लोग घायल हुए हैं

(संचार टाइम्स.न्यूज़)। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार, 3 जुलाई को हाथरस में धार्मिक मण्डली के आयोजकों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जहाँ भगदड़ के बाद कम से कम 121 लोगों की मौत हो गई। हालाँकि, एफआईआर में बाबा नारायण हरि, जिन्हें साकार विश्व हरि भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, का नाम आरोपी के रूप में नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात सिकंदर राव पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में ‘मुख्य सेवादार’ (मुख्य आयोजक) देवप्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों का नाम लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 238 (सबूतों को गायब करना), के तहत दर्ज की गई है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, बुधवार को इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई, जबकि 28 लोग घायल हुए हैं।

एफआईआर में क्या है?

  • हाथरस भगदड़ मामले में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, सत्संग का आयोजन सूरज पाल ने किया था, जिन्हें नारायण हरि, साकार विश्व हरि भोले बाबा या बस ‘भोले बाबा’ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हाथरस के फुलराई मुगलगढ़ी गांव में जीटी रोड के पास थे।
  • देवप्रकाश मधुकर ने करीब 80 हजार लोगों के लिए प्रशासन से इजाजत मांगी थी और प्रशासन ने उसी हिसाब से यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की. हालाँकि, लगभग 2.5 लाख लोग ‘सत्संग’ में एकत्र हुए, जिससे सड़क पर भारी यातायात पैदा हो गया और वाहनों की आवाजाही रुक गई, जैसा कि एफआईआर में कहा गया है।
  • सत्संग खत्म होने के बाद बेकाबू भीड़ के आयोजन स्थल से चले जाने के कारण जो लोग जमीन पर बैठे थे, वे कुचल गये। एफआईआर में कहा गया है कि आयोजन समिति के सदस्यों ने पानी और कीचड़ से भरे खेतों में चल रही भीड़ को जबरन रोकने के लिए लाठियां चला

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