बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम बापू को इलाज के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सात दिन की पैरोल दी है। 85 वर्षीय बाबा पुलिस हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। आसाराम बापू को जोधपुर की POCSO अदालत ने अपने आश्रम में एक किशोरी से बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वह जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। पिछले साल, गुजरात की एक ट्रायल कोर्ट ने बाबा को 2013 में अपने सूरत आश्रम में एक महिला अनुयायी के साथ कई मौकों पर बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराया था।
मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें चिकित्सा आधार पर सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि धर्मगुरु चिकित्सा उपचार के लिए अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।