crossorigin="anonymous"> छात्रा को अगवा करने के मामले में पांच वर्ष की कैद तथा 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई - Sanchar Times

छात्रा को अगवा करने के मामले में पांच वर्ष की कैद तथा 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई

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संचार टाइम्स डेस्क। दादरी क्षेत्र से दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को अगवा करने के मामले में अदालत ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायालय पास्को द्वितीय, सौरव द्विवेदी की अदालत में यह मामला चला।

उन्होंने बताया कि 2017 में राजेंद्र नामक युवक ने थाना दादरी क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को अगवा कर लिया था। वह दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।

प्रवक्ता के अनुसार, पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दायर किया। अदालत ने आरोपपत्र, लड़की की चिकित्सा जांच रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज के आधार पर मामले की सुनवाई शुरू की तथा नौ लोगों से जिरह की गई। उन्होंने बताया कि राजेंद्र पर अपहरण का दोष साबित हुआ। उसे पांच वर्ष की कैद तथा 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।


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