crossorigin="anonymous"> ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर अब ’प्रहरियों‘ की भी नजर - Sanchar Times

ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर अब ’प्रहरियों‘ की भी नजर

Spread the love

नई दिल्ली। दिल्ली यातायात पुलिस अब यातायात प्रहरियों के जरिए ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखेगी। राजनिवास में आयोजित एक बैठक में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यातायात पुलिस को मौजूदा यातायात प्रहरी ऐप को नए रूप में एक सितंबर को दोबारा लांच करने को कहा। इस ऐप के माध्यम से लोग यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों की रिपोर्ट ट्रैफिक पुलिस से कर सकेंगे। इससे यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को मदद मिलेगी। दरअसल उप-राज्यपाल यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए साप्ताहिक समीक्षा कर रहे हैं।


इस बाबत उप-राज्यपाल का कहना था कि नया ऐप यूजर फ्रैंडली हो, ताकि कोई भी व्यक्ति यातायात के नियम तोड़ने वाले का फोटो लेकर ऐप पर अपलोड कर सके। लोगों को इस ऐप से जोड़ने के लिए सक्रियता दिखाने वाले लोगों को मासिक आधार पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। बैठक में उपराज्यपाल ने प्राथमिकता के आधार पर यातायात व्यवस्था के साथ ही पार्किग की समस्या के समाधान की अपील की। बैठक में उपराज्यपाल ने यातायात प्रहरी ऐप को संशोधित करने के साथ ही उसमें सुधार करने को कहा है, ताकि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इससे जोड़ा जा सके और लोग यातायात प्रबंधन में पुलिस का सहयोग कर सकें। उनका कहना था कि आम नागरिक यातायात व्यवस्था प्रबंधन में यातायात पुलिस के आंख-कान बन सकते हैं। यातायात पुलिस का सहयोग करने वालों में से हर महीने चार लोगों को चिन्हित कर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत पहला पुरस्कार 50,000 रुपए, दूसरा 25,000 रुपए, तीसरा 21,500 एवं चौथा 10,000 रुपए का होगा। सितंबर महीने में नए ऐप की समीक्षा करने के बाद पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी।


उपराज्यपाल का कहना था कि इससे यातायात व्यवस्था के सुधार में आम लोगों को जोड़ने में मदद मिलेगी और लोगों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे। नया ऐप शुरू करने के बाद छह महीने बाद उसके प्रभाव की समीक्षा की जाएगी और उसी के आधार पर पुरस्कार योजना को बढ़ाया जाएगा। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को विास दिलाया कि यह मॉडल सरकार के भागीदार होने के साथ-साथ नागरिकों को अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाएगा। इस योजना में भाग लेने के लिए कोई भी व्यक्ति इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है और एक बार पंजीकृत मोबाइल का इस्तेमाल करने के बाद खुद को पंजीकृत करा सकता है। यातायात नियमों का उल्लघंन पर चालान भेजने को लेकर उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि ऑन लाइन चालान में समय, तारीख, पंजीकृत संख्या और उल्लंघन की श्रेणी की जानकारी होना अनिवार्य है। उपराज्यपाल का यह भी कहना था कि इस ऐप के जरिए नागरिकों को खतरनाक, जिगजैग ड्राइविंग, गलत नंबर प्लेट, रांग साइड, अनधिकृत पार्किग, ड्राइविंग के समय मोबाइल का इस्तेमाल करने, टीएसआर टैक्सी ड्राइवर द्वारा उत्पीड़न की शिकायतों से भी छुटकारा मिलेगा। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।


Spread the love