ST.News Desk : जम्मू-कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता तैयार हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित है।
इस अधिसूचना में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239ए के साथ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश निरस्त किया जाता है।”
हाल ही में संपन्न जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को गठबंधन का नेता चुना गया है और वे जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे।
ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यह राष्ट्रपति शासन पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद शुरू हुआ था, जब भाजपा ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लिया था।