अदालत ने कहा, अगले दो दिनों के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के स्तर का मूल्यांकन किया जाए
ST.News Desk : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए स्कूलों को दो दिन और बंद रखने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अगले दो दिनों के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के स्तर का मूल्यांकन किया जाए, और फिर देखा जाए कि पिछले दो दिनों में क्या रुझान रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले पर आगे का फैसला इस डेटा के आधार पर लेने की बात कही।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट कमिश्नरों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित की गई थीं, लेकिन यह उपाय प्रभावी नहीं थे क्योंकि इन चेक पोस्टों पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के कर्मचारी मौजूद नहीं थे।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की जांच के लिए शहर की सीमाओं पर कोई जांच चौकी नहीं थी, और बैरिकेड्स भी जगह-जगह लगाए नहीं गए थे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-IV के तहत प्रदूषण नियंत्रण प्रतिबंधों को ठीक से लागू नहीं किया गया। विशेष रूप से, दिल्ली सरकार पर 18 से 23 नवंबर के बीच जीआरएपी के दिशा-निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने यह भी पाया कि दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए थे।