crossorigin="anonymous"> दिल्ली अदालत ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया - Sanchar Times

दिल्ली अदालत ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया

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दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता संजय सिंह शामिल हैं।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 25 फरवरी को कई आरोपियों के आवेदन पर आदेश पारित किया, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें मामले में दायर आरोपपत्र से संबंधित कुछ दस्तावेज नहीं मिले हैं। अदालत ने यह भी कहा कि वह वर्तमान में दस्तावेजों की जांच कर रही है और मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को निर्धारित की गई है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले की जांच शुरू की, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि नीति में संशोधन के दौरान कई महत्वपूर्ण अनियमितताएं हुईं, जिससे कुछ लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ हुआ।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को विवादास्पद उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इसे सितंबर 2022 के अंत तक रद्द कर दिया गया। अदालत के ताजे आदेश से आरोपियों को उम्मीद है कि आगामी दस्तावेज मामले पर और अधिक स्पष्टता प्रदान करेंगे और इस चल रही जांच में मदद करेंगे।


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