TRAI के नए नियमों में 30 दिन की वैधता और Voice-SMS Only प्लान का प्रावधान, राघव चड्ढा ने किया स्वागत
नई दिल्ली: प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 जारी किए हैं। नए नियमों में प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज और केवल Voice तथा SMS की जरूरत रखने वाले ग्राहकों के लिए अलग Special Tariff Voucher (STV) उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
30 दिन की वैधता वाला रिचार्ज
TRAI के नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे STV उपलब्ध कराने होंगे जिनकी वैधता 30 दिन और 30 दिन से कम अवधि के अनुरूप हो। इसके अलावा ऐसे विकल्प का भी प्रावधान है, जिसे हर महीने उसी तारीख को रिन्यू किया जा सके। अगर किसी महीने में वही तारीख उपलब्ध नहीं है तो उस महीने की आखिरी तारीख को रिन्यूअल होगा।

इस बदलाव का एक अहम पहलू 28 दिन वाले रिचार्ज से जुड़ा है। 28 दिन की वैधता वाले प्लान के कारण कैलेंडर वर्ष में कई ग्राहकों को 12 महीनों के लिए 13 बार रिचार्ज करना पड़ सकता था। 30 दिन की वैधता वाला विकल्प उपलब्ध होने पर ऐसे ग्राहकों के लिए साल में 12 रिचार्ज का विकल्प संभव होगा। यह बात राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कही है।
Voice और SMS Only प्लान भी मिलेंगे
नए नियमों में उन ग्राहकों के लिए भी विकल्प बढ़ाने की व्यवस्था की गई है जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है। टेलीकॉम कंपनियों को Voice और SMS-only STV उपलब्ध कराने होंगे।
TRAI के अनुसार इन वाउचर में संबंधित अवधि के लिए उचित टैरिफ कमी का प्रावधान होगा। इसका उद्देश्य ऐसे ग्राहकों को विकल्प देना है जो मुख्य रूप से कॉल और SMS सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और डेटा वाले बंडल प्लान की जरूरत नहीं रखते।
कम बजट वाले ग्राहकों के लिए ज्यादा विकल्प
TRAI ने कहा है कि नए नियमों का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी जरूरत और आर्थिक क्षमता के अनुसार रिचार्ज चुनने के अधिक विकल्प देना है। खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए Voice-SMS-only विकल्प बढ़ाए गए हैं, जो डेटा सेवाओं का इस्तेमाल कम या बिल्कुल नहीं करते।
राघव चड्ढा ने किया नए नियमों का स्वागत
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 27 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नए नियमों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रीपेड यूजर्स को अब 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज विकल्प मिलेंगे, जिससे साल में 13 की जगह 12 मासिक रिचार्ज करने की जरूरत हो सकती है।
उन्होंने Voice और SMS-only प्लान को भी ऐसे ग्राहकों के लिए उपयोगी बताया, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती। चड्ढा ने कहा कि उन्होंने 11 मार्च को संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए ज्यादा विकल्प और किफायती रिचार्ज की मांग की थी।
कब से लागू होंगे नए नियम?
TRAI ने 22 सितंबर 2026 को इन नियमों को जारी किया था। उपलब्ध राजपत्र पाठ के अनुसार ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन बाद लागू होंगे। इसलिए ग्राहकों को नए विकल्प तत्काल उसी दिन से उपलब्ध होना जरूरी नहीं है; टेलीकॉम कंपनियों को नियम लागू होने के बाद निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अपने STV विकल्प उपलब्ध कराने होंगे।
क्या बदलेगा?
नए नियमों के लागू होने के बाद प्रीपेड ग्राहकों के लिए मुख्य बदलाव इस प्रकार होंगे:
- 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज विकल्प।
- Voice और SMS-only STV।
- हर महीने एक ही तारीख को रिन्यू होने वाला विकल्प।
- डेटा की जरूरत नहीं रखने वाले ग्राहकों के लिए अलग विकल्प।
- कम बजट वाले ग्राहकों के लिए रिचार्ज चुनने की अधिक सुविधा।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मौजूदा 28-दिन वाला प्लान तुरंत बंद हो जाएगा। नए नियम टेलीकॉम कंपनियों के लिए निर्धारित प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराने से संबंधित हैं। ग्राहकों को वास्तविक प्लान और उनकी कीमतें संबंधित कंपनियों द्वारा जारी किए जाने के बाद ही स्पष्ट होंगी।

