- उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ दिखानी होगी
- यह तारीख बताएगी कि मिठाई का उपयोग कब तक किया जाना चाहिए
- खुले में बिकने वाली मिठाइयों के ग्राहकों को भी खरीद से पहले यह जानकारी मिलेगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मिठाई बेचने वाले प्रतिष्ठानों को 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ स्पष्ट रूप से दिखानी होगी. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि की जानकारी देने के लिए यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है. इसका खास असर दुकानों में खुली रखकर बेची जाने वाली मिठाइयों पर होगा.
ग्राहक को क्या जानकारी मिलेगी?
‘यूज बाई डेट’ से ग्राहक खरीदारी के समय देख सकेगा कि मिठाई का उपयोग किस तारीख तक किया जाना चाहिए. विभाग के मुताबिक, अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों की उपयोग अवधि अलग होती है. इसलिए सभी मिठाइयों के लिए एक ही अवधि मान लेना सही नहीं होगा. विभाग ने यह कदम ऐसे मामलों को देखते हुए उठाया है, जिनमें ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी.
दुकानदारों को क्या करना होगा?
नई व्यवस्था लागू होने पर मिठाई बनाने और बेचने वाले प्रतिष्ठानों को बिक्री के लिए रखी तथा भंडारित मिठाइयों की उपयोग की अंतिम तारीख साफ तौर पर प्रदर्शित करनी होगी. ग्राहक मिठाई लेते समय यह तारीख देख सकेंगे और उसी हिसाब से खरीदारी कर सकेंगे.
नियम की एक जरूरी बात: FSSAI ने 2020 में खुली मिठाइयों की ट्रे या कंटेनर पर ‘बेस्ट बिफोर डेट’ दिखाने का निर्देश दिया था. उत्तर प्रदेश की इस घोषणा में ‘यूज बाई डेट’ शब्द इस्तेमाल हुआ है. दोनों को एक ही लेबल मानकर नहीं लिखना चाहिए; दुकानदारों के लिए सटीक प्रारूप राज्य के आदेश से स्पष्ट होगा.

