
ST.News Desk : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए संयम जरूरी होता है, खासकर तब जब देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा हो। शाह द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई पर सहमति जताई है, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जारी कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामला तब तूल पकड़ा जब शाह का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कर्नल कुरैशी को “आतंकवादियों की बहन” बताया था।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 मई के आदेश को चुनौती देते हुए विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने उनके विवादास्पद बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बुधवार को पुलिस को मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। शाह के वकील द्वारा आज सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किए जाने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बुधवार को शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने खुद ही पहल करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुंवर विजय शाह के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कर्नल कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्हें आतंकवादियों की बहन” कहा।
