आतिशी ने बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है वैसे ही कोचिंग इंस्टिट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा कर दी है। आतिशी ने बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है वैसे ही कोचिंग इंस्टिट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी।
आगे कहा कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके दायरे में आएंगे। इस कानून के जरिए इंफ़्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफ़िकेशन, फीस रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा।
इसके लिए हम एक कमेटी बनायेंगे। जिसमें अधिकारियों के अलावा कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। इस कानून के लिए फीडबैक लेने के लिए एक मेल आईडी Coaching.law.feedback@gmail.com बनाया है। जिसपर अपना फीडबैक दिया जा सकता है।
दिल्ली मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि दो महत्वपूर्ण चीजे सामने आई हैं, पहला है कि जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे। उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था। जिसकी वजह से नाले से पानी नहीं निकल पा रहा था।