crossorigin="anonymous"> झारखंड हाईकोर्ट ने एसीबी को निलंबित IAS विनय चौबे की याचिका पर पूरक हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश - Sanchar Times

झारखंड हाईकोर्ट ने एसीबी को निलंबित IAS विनय चौबे की याचिका पर पूरक हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश

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ST.News Desk : झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को निर्देश दिया है कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी विनय चौबे द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर पूरक हलफनामा दाखिल करे।

विनय चौबे को 20 मई 2025 को 38 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उन्हें भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में लिप्त होने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ग़ैरकानूनी और मनमानी बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी है।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 1 अगस्त 2025 निर्धारित की है। कोर्ट ने एसीबी से स्पष्ट जवाब देने और गिरफ्तारी की प्रक्रिया व साक्ष्यों से संबंधित पूरक जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। यह मामला झारखंड में प्रशासनिक पारदर्शिता और शराब कारोबार में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर पहले से ही चर्चाओं में रहा है, और अब न्यायिक प्रक्रिया पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं।


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