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सासाराम कोर्ट ने 25 साल पुराने हत्या मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई

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हैदर अली
पटना (संचारटाइम्स.न्यूज)

सासाराम के कोर्ट ने 25 साल पहले हुए हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 2001 की है, जब नासरीगंज थाना क्षेत्र के बलिगामा स्थित गौशाला में मवेशी बांधने को लेकर हुए विवाद के चलते राजकुमारी देवी नामक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

सासाराम के एडीजे-13 प्रमोद कुमार पांडे की कोर्ट ने त्रिभुवन चौधरी और उनके पुत्र दिग्विजय चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 60-60 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीन अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया। इस मामले में मुख्य अभियुक्त राजन चौधरी की पहले ही हत्या हो चुकी थी, और इस हत्या का आरोप इस कांड के सूचक पर ही लगा था। यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है।

आज के फैसले के तहत एडीजे-13 की कोर्ट ने दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।


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