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आज जारी होगी यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 3 करोड़ नाम कटने से सियासी हलचल तेज

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20 साल बाद हुए गहन पुनरीक्षण में करीब 18% मतदाता सूची से बाहर, 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियों का मौका


ST.News Desk

लखनऊ: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज 6 जनवरी 2026 को जारी की जा रही है। इस सूची पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की कड़ी नजर बनी हुई है। वजह है—करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटना, जिसे लेकर सियासी हलकों में बेचैनी साफ देखी जा रही है।

चुनाव आयोग द्वारा यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया 20 साल बाद कराई गई है। इस दौरान समयसीमा को दो बार बढ़ाया गया, ताकि अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जा सकें। अब ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद यह साफ हो जाएगा कि अतिरिक्त मोहलत के बावजूद कितने नए नाम जुड़ पाए।

20 साल बाद गहन पुनरीक्षण

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ नवदीप रिणवा के अनुसार, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता दर्ज हैं। जबकि SIR से पहले राज्य में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। यानी करीब 2 करोड़ 89 लाख नाम कम हुए, जो कुल मतदाताओं का लगभग 18 फीसदी है।
वर्ष 2003 में आखिरी बार SIR हुआ था और तब के मुकाबले इस बार करीब 18.70 फीसदी मतदाता कम पाए गए हैं।

किन कारणों से कटे नाम

गहन पुनरीक्षण के आंकड़ों के अनुसार—

46.23 लाख मतदाता मृत पाए गए (करीब 3%)

79.52 लाख मतदाता अपने पते पर अनुपस्थित मिले (करीब 5%)

1.29 करोड़ मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं (8.4%)

25.47 लाख पहले से नामांकित मतदाता

7.74 लाख अन्य श्रेणी में दर्ज किए गए

दावे और आपत्तियों का पूरा शेड्यूल

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी: 6 जनवरी 2026

दावे व आपत्तियां: 6 जनवरी से 6 फरवरी तक

आपत्तियों का निस्तारण: 7 से 27 फरवरी

अंतिम वोटर लिस्ट जारी: 6 मार्च 2026

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है या विवरण में गलती है, तो उसे पूरे एक महीने तक सुधार का अवसर मिलेगा।

11 जनवरी को बूथों पर विशेष गतिविधि

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, 11 जनवरी 2026 को सभी पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मौजूद रहेंगे और उस बूथ की पूरी वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाई जाएगी। साथ ही दावे-आपत्तियों की जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।

कौन सा फॉर्म भरें

फॉर्म-6: 18 वर्ष पूरे कर पहली बार वोटर बनने के लिए

फॉर्म-7: नाम हटाने/आपत्ति दर्ज कराने या गलत प्रविष्टि सुधार के लिए

फॉर्म-8: पता बदलने, विवरण सुधारने, वोटर कार्ड संशोधन या दिव्यांग चिह्नांकन के लिए

दूसरे राज्य से यूपी आए नागरिकों को घोषणापत्र देना होगा, जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

फॉर्म कहां जमा करें

ऑनलाइन: voters.eci.gov.in या ECINET ऐप

ऑफलाइन: संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास

वोटर लिस्ट में नाम कैसे जांचें

मतदाता voters.eci.gov.in पर जाकर राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग स्टेशन नंबर, अपना नाम, अभिभावक का नाम, आयु और वोटर आईडी विवरण डालकर नाम की जांच कर सकते हैं।

1 करोड़ वोटर्स की मैपिंग नहीं

सूत्रों के अनुसार SIR के दौरान करीब 1 करोड़ मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे मतदाताओं को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने पर उन्हें आधार सहित चुनाव आयोग द्वारा तय 12 दस्तावेज तय समय में प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज सही पाए जाने पर उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।

कौन बन सकता है नया वोटर

ऐसे सभी नागरिक जिन्होंने 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकते हैं।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के जारी होते ही यह साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में मतदाता सूची का यह बड़ा बदलाव आगामी चुनावों को किस तरह प्रभावित करेगा।


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