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झारखंड : हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी पर लगाई रोक

Posted on April 26, 2024April 26, 2024 By Sanchar Times News

झारखंड उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी है। हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए अदालत में राहुल गांधी की पेशी पर रोक लगा दी है। बता दें कि चाईबासा जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 27 फरवरी को राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके खिलाफ कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।


दरअसल 2019 में एक चुनाव अभियान के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद चाईबासा के प्रताप कुमार द्वारा एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया था। कुमार ने याचिका में कहा था कि कांग्रेस नेता की टिप्पणियां अपमानजनक थीं और ये बातें जानबूझकर अमित शाह की छवि को खराब करने के लिए कही गईं थीं।


इस मामले में अदालत ने अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद भी जब राहुल कोर्ट में पेश नहीं हुए तो अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके बाद कांग्रेस नेता ने अपने वकील के माध्यम से चाईबासा अदालत में एक याचिका दायर कर पेशी से छूट की मांग की थी। एमपी-एमएलए अदालत ने यह याचिका खारिज की, जिसके बाद राहुल ने झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया था। अब हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए अदालत में राहुल गांधी की पेशी पर रोक लगा दी है।

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