नई दिल्ली। अदालत ने टीवी पत्रकार सौम्या विनाथन की हत्या के मामले में बुधवार को चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। वहीं पांचवें अभियुक्त को अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने सभी को कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंतण्रअधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया है। पांचों के खिलाफ सजा के बिंदु पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सौम्या विनाथन की 15 साल पहले कार्यालय से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने कहा कि पेश साक्ष्यों व गवाहों के बयानों पर यह साबित होता है कि आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक ने विनाथन की लूटपाट करने के इरादे से हत्या की थी। उन्हें धारा 302 और 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है। उन्हें मकोका के तहत भी दोषी ठहराया जाता है। न्यायाधीश ने पांचवें अभियुक्त अजय सेठी को वारदात में इस्तेमाल किए वाहन को अपने पास रखने के लिए आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि उसने चारों को अपराध करने में मदद भी की और संगठित अपराध से अर्जित संपत्ति पर भी कब्जा किया है। उसे भी मकोका के तहत दोषी ठहराया जाता है। 28 सितम्बर, 2008 को काम से घर लौटते समय दिल्ली के वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग पर सौम्या की कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।