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दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी के तट पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

Posted on July 11, 2024July 11, 2024 By Sanchar Times News

उच्च न्यायालय का यह निर्देश शबनम बर्नी नामक व्यक्ति द्वारा शाहीन बाग क्षेत्र के आसपास यमुना नदी तट पर अनाधिकृत निर्माणों को उजागर करने वाली याचिका के जवाब में आया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष को यमुना नदी तट, नदी तल और यमुना नदी में बहने वाले नालों पर सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय का यह निर्देश शबनम बर्नी नामक व्यक्ति द्वारा शाहीन बाग क्षेत्र के आसपास यमुना नदी तट पर अनाधिकृत निर्माणों को उजागर करने वाली याचिका के जवाब में आया है।

यद्यपि याचिका शाहीन बाग क्षेत्र तक ही सीमित थी, लेकिन उच्च न्यायालय को दिल्ली सरकार द्वारा पूरे यमुना नदी तट, नदी तल, नालों और बाढ़ के मैदान क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश पारित करने की सिफारिश की गई थी। उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई को पारित अपने आदेश में डीडीए के उपाध्यक्ष को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है जो दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

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दिल्ली/NCR

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