रामपुर। रामपुर की एक अदालत ने बुधवार को सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को वर्ष 2019 के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की जेल की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया, ’एमपी-एमएलए अदालत के मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे को सात साल कैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले के बाद, तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और अदालत से ही जेल भेज दिया गया।
सजा सुनाए जाने के बाद बाहर निकले आजम खां से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आज फैसला हुआ है, फैसले में और इंसाफ में फर्क होता है। रामपुर से मौजूदा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने जनवरी 2019 को मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि खां और उनकी पत्नी तजीन ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को दो फर्जी जन्म प्रमाणपत्र हासिल करने में मदद की थी। इनमें से एक प्रमाणपत्र लखनऊ से जबकि दूसरा रामपुर से बनवाया गया था। आरोप पत्र के मुताबिक, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी प्रमाणपत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 बताई गई थी। वहीं दूसरे प्रमाणपत्र से पता चला कि उनका जन्म 30 सितम्बर 1990 को लखनऊ में हुआ था।