- मनसा जिले में सिद्धू मूसेवाला की दो वर्ष पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गायक की हत्या के लगभग दो साल बाद सिंह और उनकी पत्नी चरण कौर को 17 मार्च को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई
चंडीगढ़। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब सरकार पर उनके दूसरे बेटे का जन्म होने पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। मनसा जिले में सिद्धू मूसेवाला की दो वर्ष पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गायक की हत्या के लगभग दो साल बाद सिंह और उनकी पत्नी चरण कौर को 17 मार्च को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने बच्चे को जन्म देने के लिए आईवीएफ प्रक्रिया का उपयोग किया था।
सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें यह साबित करने के लिए परेशान कर रहा है कि बच्चा वैध है। सिंह ने एक वीडियो में कहा, दो दिन पहले ‘वाहेगुरु’ के आशीर्वाद और आपकी दुआएं से हमें हमारा शुभदीप (सिद्धू मूसेवाला) वापस मिल गया। लेकिन सुबह से ही प्रशासन मुझे परेशान कर रहा है। वह मुझसे बच्चे का दस्तावेज पेश करने के लिए कह रहे हैं। वे मुझसे कई सवाल पूछ रहे हैं। मुझसे यह साबित करने के लिए कह रहे हैं कि यह बच्चा वैध है। वीडियो में उन्होंने सरकार से अनुरोध किया, खासकर सीएम ‘साहब’ (मुख्यमंत्री भगवंत मान) इलाज पूरा होने दीजिए। मैं यहीं का रहने वाला हूं और आप जहां भी बुलाएंगे, मैं वहां आऊंगा। उन्होंने कहा, मैं दुखी हूं। मैं आपको कड़े शब्दों में बता देना चाहता हूं अपनी बातों से पलटने की आदत, आपकी है। आपके सलाहकार आपको ऐसी सलाह देते हैं। मैं अपनी बातों से पलटने वालों में से नहीं हूं। सिंह ने जोर देकर कहा कि उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है।
उन्होंने वीडियो में कहा, अगर मैंने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो मुझे सलाखों के पीछे भेज दो। मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करो, मुझे जेल में डालो और फिर जांच करो। मैं सभी कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराऊंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार से कौर के आईवीएफ उपचार पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने कौर की अनुसार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून के अनुसार सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) सेवाओं का उपयोग करने वाली महिला के लिए आयु सीमा 21 से 50 वर्ष के बीच है। मूसेवाला के पिता की आयु करीब 60 साल है, जबकि उनकी मां चरण कौर 58 वर्ष की हैं। पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगते समय मंत्रालय ने मीडिया खबर का हवाला दिया है जिसमें बताया गया है कि कौर ने 58 वर्ष की आयु में आईवीएफ प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बच्चे को जन्म दिया है। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 21 (जी) (आई) के तहत एआरटी) सेवाओं का उपयोग कर बच्चे को जन्म देने के लिए महिला की तय आयु सीमा 21-50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आईवीएफ कृत्रिम गर्भाधान की एक प्रक्रिया है। मंत्रालय ने कहा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले की जांच करें और एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार इस मामले में की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट विभाग को सौंपे।