crossorigin="anonymous"> रांची : दारोगा हरीश पाठक के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट पर आगे की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - Sanchar Times

रांची : दारोगा हरीश पाठक के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट पर आगे की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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दारोगा हरीश पाठक के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के अदालत में हुई. कोर्ट ने 20 नवंबर 2019 को जारी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. बता दें कि हरीश पाठक के खिलाफ जामताड़ा जिला के नारायणपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 154/2016 मामले की सुनवाई 20 नवंबर 2019 को हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई थी. जिसमें इस मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी. इस आदेश को हाईकोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के बाद जारी रखा है.

झारखंड पुलिस के दारोगा हरीश कुमार पाठक के खिलाफ बीते चार नवंबर को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. पुलिस हिरासत में मो. मिन्हाज की मौत के चर्चित मामले में जामताड़ा के एसीजेएम कोर्ट ने हरीश पाठक को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किय़ा था, साथ ही कोर्ट में पेश करने का निर्देश जामताड़ा पुलिस को दिया था. इसके बाद जामताड़ा पुलिस ने वारंट की कॉपी सीटीसी मुसाबनी एसपी को भेजी, ताकि वारंट का निपटारा किया जा सके. हरीश पाठक वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पोस्टेड हैं.

क्या है मामला
बता दें कि हरीश जामताड़ा जिले के नारायणपुर में थाना प्रभारी थे. इसी दौरान तीन अक्तूबर 2016 को एक विवादित पोस्ट करने के आरोप में मो. मिन्हाज नाम के युवक को गिरफ्तार कर थाना लाया गया था. जहां मिन्हाज की मौत हो गई थी. उसकी मां ने आरोप लगाया था कि बेटे की थाना में बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिससे वह मर गया. परिजनों के बयान पर नारायणपुर थाने में केस संख्या 154/2016 दर्ज हुआ. सीआईडी ने इस मामले में 2018 में हरीश को दोषी पाते हुए चार्जशीट दायर की थी. इसके बाद सीआईडी ने जांच बंद कर दी थी.


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