दिल्ली की शराब नीति मामले में पिछले एक साल से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि 25 मई को दिल्ली की सातों सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल नौ मार्च को शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की जांच के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पहले ही सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 मई तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किए जाने के बाद सिसोदिया की हिरासत बढ़ा दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में नया आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता और चार अन्य को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत लगभग 200 पृष्ठ का आरोप पत्र यहां राउज एवेन्यू अदालत में दायर किया गया। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र में बीआरएस की विधान परिषद सदस्य कविता, गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) का चुनाव प्रचार अभियान संभालने वाली कंपनी (चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड) के तीन कर्मचारी दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और चनप्रीत सिंह और इंडिया अहेड न्यूज चैनल के पूर्व कर्मचारी अरविंद सिंह को नामजद किया गया है।