
ST.News Desk

Pakistan की जवाबदेही अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल की सजा सुनाई। यह मामला 2021 में सऊदी सरकार से प्राप्त सरकारी उपहारों में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है।
विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी स्थित उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में फैसला सुनाते हुए दोनों को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इमरान खान की बहनों और समर्थकों पर मामला दर्ज
हाल ही में पाकिस्तान पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में खान की दो बहनों—अलीमा खान और नोरीन नियाजी—और उनके कई समर्थकों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। यह प्रदर्शन खान से मिलने की अनुमति न मिलने के बाद हुआ।
जेल से इमरान खान का सेना प्रमुख पर आरोप
जेल में बंद इमरान खान ने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नीतियों को देश के लिए विनाशकारी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुनीर की नीतियों के कारण आतंकवाद नियंत्रण से बाहर हो गया है और वह केवल पश्चिमी ताकतों को खुश करने के लिए कदम उठा रहे हैं। खान ने अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ाने और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए मुनीर की आलोचना की, जिससे उनका दावा है कि आतंकवाद बढ़ रहा है।

