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रेलवे के नए नियम लागू : Ticket Cancellation से लेकर सीट अपग्रेड तक बड़ी सुविधाएं, रिफंड नियम भी बदले

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Indian Railways यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई नए नियम लागू करने जा रहा है। इन बदलावों में टिकट कैंसिलेशन, रिफंड, बोर्डिंग और सीट अपग्रेड से जुड़े अहम प्रावधान शामिल हैं।

ST.News Desk
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। Indian Railways ने यात्रा को और आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए कई नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इन नियमों के तहत जहां एक ओर यात्रियों को अधिक लचीलापन मिलेगा, वहीं टिकटों की कालाबाजारी पर भी सख्ती से रोक लगाने की कोशिश की गई है।

रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव

रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन पर मिलने वाले रिफंड में अहम बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा
24 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50% रिफंड मिलेगा
72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 75% तक रिफंड दिया जाएगा

ये नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू किए जाएंगे। पहले जहां 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर लगभग पूरा पैसा वापस मिल जाता था, वहीं अब इसमें कटौती कर दी गई है ताकि फर्जी बुकिंग और कालाबाजारी पर लगाम लगाई जा सके।

अब किसी भी स्टेशन से टिकट कैंसिल

नए प्रावधानों के तहत अब यात्री ऑफलाइन मोड में किसी भी स्टेशन से टिकट कैंसिल करा सकेंगे। इससे यात्रियों को उसी स्टेशन तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, जहां से उन्होंने टिकट बुक कराया था।

बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा

अब यात्रियों को और अधिक लचीलापन देते हुए रेलवे ने यह सुविधा भी दी है कि वे अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकें। यात्री मोबाइल ऐप के जरिए अपना बोर्डिंग स्टेशन अपडेट कर सकेंगे और आगे के किसी भी स्टेशन से ट्रेन में सवार हो पाएंगे।

30 मिनट पहले तक सीट और क्लास अपग्रेड

यात्रियों के लिए एक और बड़ी सुविधा यह है कि अब वे ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक अपनी सीट और कोच अपग्रेड कर सकेंगे। यानी अगर सीट खाली हो, तो यात्री 3rd AC से 1st AC में भी अपग्रेड कर सकते हैं।

रेलवे के ये नए कदम यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के साथ-साथ टिकटिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।


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