crossorigin="anonymous"> चारा घोटाला: लालू की जमानत के खिलाफ CBI की अर्जी पर सुनवाई करेगा SC, नीतीश बोले- तंग किया जा रहा है - Sanchar Times

चारा घोटाला: लालू की जमानत के खिलाफ CBI की अर्जी पर सुनवाई करेगा SC, नीतीश बोले- तंग किया जा रहा है

Spread the love

नीतीश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू यादव को करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर बोलते हुए अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा, ”उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है…केंद्र में बैठे लोग सभी को परेशान कर रहे हैं।” बिहार सरकार द्वारा कराई गई जाति जनगणना पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा, “जब बिहार की जनगणना प्रकाशित होगी तो हर कोई इसका विश्लेषण करेगा। कई राज्य भी ऐसा करना चाहते हैं।”

सीबीआई की याचिका
केंद्रीय जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के सिलसिले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा लालू प्रसाद को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और पूर्व विधायक की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। पिछले साल अप्रैल में, झारखंड उच्च न्यायालय ने डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से निकासी से संबंधित पांचवें चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी थी।

क्या है मामला
अविभाजित बिहार में लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते हुए पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपये का चारा घोटाला हुआ था। यह घोटाला 1996 में सामने आया और पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। लालू प्रसाद को झारखंड के देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के चार चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराया गया था। डोरंडा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।


Spread the love