
रांची : झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पद पर प्रोन्नति देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने कार्मिक विभाग की ओर से 2022 में जारी उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पद पर प्रोन्नति देने का आदेश दिया गया था.

अदालत ने इस आदेश के तहत प्रोन्नति पाने वाले सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है. अदालत अब इस मामले में अगली सुनवाई पांच दिसंबर को करेगी. इस संबंध में मुकेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में इस याचिका पर सुनवाई हुई.
