- वित्त मंत्री ने कैपिटल गेन्स टैक्स की समीक्षा की मांग पर विचार करने की बात कही.
- रिपोर्ट के मुताबिक SEBI ने विदेशी निवेशकों के लिए LTCG हटाने की सिफारिश की.
- म्यूचुअल फंड स्विच पर भी राहत का प्रस्ताव; अंतिम फैसला बाकी.
शेयर बाजार में अब कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत की उम्मीद चर्चा में है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार विदेशी निवेशकों की टैक्स ढांचे की समीक्षा से जुड़ी मांग पर विचार करेगी. उन्होंने घरेलू निवेशकों के हितों को भी ध्यान में रखने की बात कही. हालांकि, तत्काल टैक्स घटाने का ऐलान नहीं हुआ है.

SEBI ने क्या सुझाव दिया है?
रिपोर्ट के मुताबिक SEBI ने विदेशी इक्विटी निवेशकों पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाने की सिफारिश की है. घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को एक साल से पुराने निवेश से दूसरी स्कीम में जाने पर टैक्स राहत देने का सुझाव भी दिया गया है. ये गैर-बाध्यकारी सिफारिशें हैं और अंतिम निर्णय सरकार को लेना है.
इस मांग की वजह क्या है?
इस साल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की शुद्ध निकासी करीब 30.9 अरब डॉलर रही है. इसी पृष्ठभूमि में निवेश आकर्षित करने के लिए टैक्स ढांचे की समीक्षा की मांग उठ रही है.
निवेशकों के लिए इसका मतलब
फिलहाल प्रस्ताव को लागू छूट नहीं माना जा सकता. हमारे विश्लेषण में फैसला होने तक निवेशकों को स्कीम स्विच या शेयर बेचने की योजना मौजूदा टैक्स व्यवस्था के आधार पर ही बनानी होगी.






















