crossorigin="anonymous"> सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से तोड़फोड़ पर 1 अक्टूबर तक लगाई रोक - Sanchar Times

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से तोड़फोड़ पर 1 अक्टूबर तक लगाई रोक

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अखिलेश यादव ने कहा- “बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता”

ST.News Desk : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे भारत में बिना उसकी अनुमति के बुलडोजर से तोड़फोड़ पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। यह रोक सार्वजनिक सड़कों, जल निकायों और रेलवे लाइनों पर लागू होगी। अदालत ने कहा कि वह भूमि के नगरपालिका कानूनों के तहत संपत्तियों को कब और कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, इस पर निर्देश जारी करेगी।

इस आदेश के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का उपयोग न्याय की अवधारणा नहीं हो सकता और यह असंवैधानिक था। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जानबूझकर बुलडोजर का उपयोग किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि अब बुलडोजर की कार्रवाई बंद हो जाएगी और न्याय अदालत के माध्यम से आएगा।

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने “बुलडोजर न्याय” की आलोचना की थी और कहा था कि एक कानून-सर्वोच्च देश में इस तरह की विध्वंस की धमकियां अकल्पनीय हैं। गुजरात में एक नगरपालिका अधिकारी ने एक परिवार के घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी थी, जिसे लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके परिवार की तीन पीढ़ियाँ लगभग दो दशकों से उक्त घर में रह रही हैं।


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