crossorigin="anonymous"> संविधान प्रदत्त है पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार : हाईकोर्ट - Sanchar Times

संविधान प्रदत्त है पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार : हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार अमिट और संवैधानिक रूप से संरक्षित है। यहां तक कि परिवार के सदस्य भी ऐसे वैवाहिक संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए एक जोड़े को शादी के बाद अपने परिवार से मिल रहे धमकियों का सामना करने के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि सरकार को अपने नागरिकों को सुरक्षा देना उसका संवैधानिक दायित्व है। अदालत के भी संवैधानिक होने के नाते जोड़े को संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, उसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता है। उनके बालिग होने को लेकर कोई संदेह नहीं है। कोई भी यहां तक कि परिवार के सदस्य भी ऐसे संबंध या याचिकाकर्ताओं के बीच वैवाहिक संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकता।
जोड़े ने कहा था कि उन्होंने अपने माता-पिता की इच्छा के विरु द्ध अप्रैल में शादी की थी। परिवार के सदस्यों, विशेषकर महिला की मां की धमकियों के बीच तब से खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं। कोर्ट ने इसके बाद सरकार से जोड़े को सुरक्षा देने को कहते हुए यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि उनमें से किसी को भी विशेषकर महिला के माता-पिता या परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान न पहुंचे। अदालत ने संबंधित बीट अधिकारी को समय-समय पर उनकी जांच करने के लिए कहा है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जोड़े बताए गए स्थान के बदले कहीं और स्थानांतरित हो गए हैं तो जांच अधिकारी उन्हें उनके आवासीय पते पर क्षेत्रीय थाने के एसएचओ को सूचित करेगा, जो वर्तमान आदेश का अक्षरश: पालन करेगा। उसने जोड़े से भी कहा कि वे जांच अधिकारी को अपने वर्तमान आवासीय पते के साथ-साथ कामकाजी पते का भी खुलासा करे।


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