
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में पिछले आठ महीने से जेल में बंद दिल्ली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने आठ महीने में ट्रायल समाप्त करने का आासन दिया है। लिहाजा अभी मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। यदि ट्रायल गति नहीं पकड़ता तो आम आदमी पार्टी के नेता जमानत के लिए तीन महीने के बाद दोबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। वह अपनी पत्नी की बीमारी के कारण अंतरिम जमानत की याचिका भी दायर कर सकते हैं।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कार्यवाही शुरू होने पर जमानत याचिका खारिज करने की मौखिक घोषणा की और कहा कि 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के हवाले से 338 करोड़ रुपए के लेनदेन की बात कही है।

