crossorigin="anonymous"> Shah Rukh Khan Mannat Renovation: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, दो नई मंजिलों का रास्ता साफ

Shah Rukh Khan को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘मन्नत’ में दो अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण का रास्ता साफ

शाहरुख खान के बंगले मन्नत के रेनोवेशन को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी
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ST.News Desk

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को मुंबई स्थित उनके चर्चित बंगले ‘मन्नत’ के रेनोवेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की शीर्ष अदालत ने ‘मन्नत’ में दो अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण के लिए दी गई कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी CRZ मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बांद्रा में समुद्र किनारे स्थित ‘मन्नत’ के विस्तार और रेनोवेशन के रास्ते में बनी कानूनी अड़चन दूर हो गई है। अदालत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून यानी NGT के सितंबर 2025 के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया। NGT ने इससे पहले परियोजना के खिलाफ दाखिल आपत्तियों को खारिज करते हुए संबंधित मंजूरी को बरकरार रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान के बंगले ‘मन्नत’ के रेनोवेशन और दो अतिरिक्त मंजिलों की CRZ मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने की सुनवाई

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की। बेंच ने याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई के दौरान NGT के आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं पाया।

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : अदालत ने कहा कि यह एक निजी आवास है और मकान में रहने वाले लोग कानून का पालन करते हुए उसमें बदलाव या रेनोवेशन करा सकते हैं। अदालत ने यह भी माना कि संबंधित अधिकारियों ने परियोजना को मंजूरी देते समय कानून और लागू नियमों का मोटे तौर पर पालन किया है। ऐसे में किसी पड़ोसी या अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप का औचित्य स्पष्ट नहीं होता।

याचिकाकर्ता की मंशा पर अदालत ने उठाए सवाल

शाहरुख खान के बंगले मन्नत के रेनोवेशन को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : ‘मन्नत’ के रेनोवेशन और विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि परियोजना को दी गई पर्यावरण और CRZ मंजूरी में नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं किया गया।

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने के पीछे याचिकाकर्ता की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि उसे याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता और उद्देश्य को लेकर संदेह है। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि केवल इसलिए मामले को अलग नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि इससे एक बड़े फिल्म स्टार का नाम जुड़ा है।

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : अदालत ने साफ किया कि उसका फैसला किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या सेलिब्रिटी दर्जे से प्रभावित नहीं है। फैसला उपलब्ध दस्तावेजों, कानूनी प्रावधानों और संबंधित अधिकारियों की ओर से दी गई मंजूरियों के आधार पर लिया गया है।

क्या था पूरा विवाद?

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : शाहरुख खान और गौरी खान मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड इलाके में स्थित अपने समुद्र के सामने बने बंगले ‘मन्नत’ का रेनोवेशन और विस्तार कराना चाहते हैं। प्रस्तावित योजना में इमारत में दो अतिरिक्त आवासीय मंजिलें जोड़ना शामिल है।

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : बंगला समुद्र तट के नजदीक स्थित होने के कारण इसके निर्माण और विस्तार के लिए CRZ नियमों का पालन जरूरी है। परियोजना को महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से जरूरी मंजूरी दी गई थी।

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : याचिकाकर्ता का आरोप था कि मंजूरी देते समय पर्यावरण से जुड़े जरूरी नियमों और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। साथ ही यह दावा भी किया गया कि एक निश्चित लागत से अधिक की परियोजनाओं के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी जरूरी थी।

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : यह मामला सबसे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून की पश्चिमी क्षेत्रीय बेंच के सामने पहुंचा था। NGT ने 16 सितंबर 2025 को याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी थी। ट्रिब्यून ने माना था कि परियोजना के लिए जरूरी मंजूरियां नियमों के तहत दी गई हैं और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी नहीं मिली राहत

NGT से याचिका खारिज होने के बाद संतोष दौंडकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने शीर्ष अदालत से मांग की थी कि NGT के आदेश को रद्द किया जाए या मामले को दोबारा सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाए।

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। शीर्ष अदालत ने NGT के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही ‘मन्नत’ के रेनोवेशन के लिए दी गई CRZ मंजूरी वैध बनी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने रेनोवेशन या प्रस्तावित निर्माण पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। इसलिए शाहरुख खान और गौरी खान मंजूर नक्शे और संबंधित नियमों के अनुसार बंगले के विस्तार का काम आगे बढ़ा सकते हैं।

जून 2025 में अधिकारियों ने किया था निरीक्षण

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : रेनोवेशन से जुड़े विवाद के बीच जून 2025 में वन विभाग और बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी BMC के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने ‘मन्नत’ का निरीक्षण भी किया था। यह कार्रवाई CRZ नियमों के संभावित उल्लंघन को लेकर मिली शिकायत के बाद की गई थी।

अधिकारियों ने यह जांचने का प्रयास किया था कि बंगले में चल रहे रेनोवेशन के दौरान समुद्र तटीय क्षेत्रों के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। बाद में NGT ने उपलब्ध रिकॉर्ड और संबंधित मंजूरियों की समीक्षा के बाद परियोजना के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था।

शाहरुख खान के प्रशंसकों के लिए खास है ‘मन्नत’

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित ‘मन्नत’ केवल शाहरुख खान का घर ही नहीं, बल्कि शहर के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी ठिकानों में से एक है। बड़ी संख्या में प्रशंसक रोजाना बंगले के बाहर पहुंचते हैं और तस्वीरें लेते हैं।

Shah Rukh Khan Mannat Renovation : शाहरुख खान के जन्मदिन और ईद जैसे विशेष मौकों पर हजारों प्रशंसक ‘मन्नत’ के बाहर जमा होते हैं। अभिनेता भी अक्सर बंगले की बालकनी में आकर प्रशंसकों का अभिवादन करते हैं। इसी कारण ‘मन्नत’ मुंबई आने वाले शाहरुख खान के प्रशंसकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है।

अब सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राहत मिलने के बाद बंगले में प्रस्तावित दो अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण और दूसरे रेनोवेशन कार्यों को मंजूर नियमों के तहत आगे बढ़ाया जा सकेगा।


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