ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो 30 सितंबर तक Form-6 भरें, नोटिस वाले मतदाताओं को 29 अक्टूबर तक जवाब का मौका; ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम
अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली में अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले मतदाताओं को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने और किसी तरह की कमी होने पर दावा या आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के अनुसार Special Intensive Revision (SIR) 2026 के तहत 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जा चुकी है। यह सूची CEO दिल्ली की वेबसाइट, संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO कार्यालयों और निर्धारित मतदान केंद्रों पर उपलब्ध है।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?
अगर आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। योग्य नागरिक 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियों की अवधि में Form-6 जमा कर सकते हैं। फॉर्म-6 को ERO, AERO या BLO के पास ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन Voters’ Service Portal और ECINET ऐप के जरिए भी किया जा सकता है।
यहां चेक करें अपना नाम
मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन चेक करने के लिए इन आधिकारिक माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं:
- Voter Electoral Roll डाउनलोड: voters.eci.gov.in पर मतदाता सूची डाउनलोड करें
- Electoral Search: Electoral Search पर नाम चेक करें
- नोटिस जारी किए गए मतदाताओं की सूची: CEO Delhi Notices
नोटिस मिलने का मतलब नाम कटना नहीं
दिल्ली CEO कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता को नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि उसका नाम सीधे मतदाता सूची से हटा दिया गया है। संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया जाएगा।
जिन मामलों में पिछली SIR मतदाता सूची से लिंक नहीं बन पाया है या रिकॉर्ड में किसी तरह की तार्किक कमी मिली है, वहां नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे मतदाता संबंधित ERO या AERO के समक्ष जवाब और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। नोटिस से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2026 है। इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
ASDD मतदाताओं की सूची भी उपलब्ध
SIR के दौरान BLOs ने अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं यानी ASDD (Absent, Shifted, Dead and Duplicate) की जानकारी भी तैयार की है। यह सूची CEO दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। ड्राफ्ट सूची में ऐसे मतदाता भी शामिल हैं जिन्होंने पिछली SIR की मतदाता सूची में खुद या अपनी संतान की एंट्री से लिंक किया है। वहीं, कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जो पिछली SIR सूची से अपना लिंक स्थापित नहीं कर पाए हैं।
27 सितंबर को विशेष कैंप
योग्य मतदाताओं का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए 27 सितंबर 2026, रविवार को सभी पोलिंग स्टेशन स्थानों पर विशेष कैंप लगाया जाएगा। इसके अलावा बेघर लोगों, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्करों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए 23 और 24 सितंबर को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के DUSIB नाइट शेल्टर और अन्य निर्धारित स्थानों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाने हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए विधानसभा क्षेत्रों में ERO के साथ अतिरिक्त AERO भी तैनात किए जा रहे हैं।
एक से ज्यादा जगह नाम रखना अपराध
चुनाव आयोग ने मतदाताओं से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से ज्यादा बार दर्ज न हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 के तहत एक से अधिक जगह मतदाता के रूप में पंजीकरण दंडनीय है। अगर किसी व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज है, तो अतिरिक्त एंट्री हटाने के लिए Form-7 के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
सिर्फ वोटर ID कार्ड होना पर्याप्त नहीं
चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए केवल EPIC यानी Voter ID Card होना पर्याप्त नहीं है। मतदान के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) में दर्ज होना जरूरी है। इसलिए दिल्ली के मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अंतिम सूची जारी होने से पहले अपना नाम जरूर चेक करें और जरूरत पड़ने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन या आपत्ति दर्ज कराएं।
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