Skip to content
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
Sanchar Times

Sanchar Times

Hindi NEWS

  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राज्य
    • दिल्ली/NCR
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • झारखण्ड
    • बिहार
    • मध्यप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
    • हिमाचल
  • राजनीति
    • भाजपा
    • कांग्रेस
    • चुनाव
  • खेल
  • पर्यटन
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • संपादकीय
  • सोशल मीडिया
  • Toggle search form
श्रेणियांराष्ट्रीयअंतर्राष्ट्रीयराज्यराजनीतिखेलमनोरंजनसंपादकीयलाइफस्टाइलसोशल मीडिया
होम पर वापस जाएंराष्ट्रीय
court

मुंबई : लिव-इन पार्टनर के बलात्कार के आरोप में आरोपी को मिली जमानत

Posted on September 4, 2024September 4, 2024 By Sanchar Times News

न्यायाधीश शायना पाटिल ने सभी सबूतों और बयानों की समीक्षा के बाद कहा कि संबंध शुरू में सहमति से प्रतीत होता है और दोनों पक्ष वयस्क थे

ST.News Desk : लिव-इन पार्टनर द्वारा दायर बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से पहले जमानत मिल गई है। अदालत ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत समझौता ज्ञापन (एमओयू) की जांच के बाद यह फैसला सुनाया, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों ने 1 अगस्त, 2024 से 30 जून, 2025 तक 11 महीने के लिए अनुबंधित लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश किया था। हालांकि, महिला ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था।

30 वर्षीय महिला की आरोपी से 6 अक्टूबर, 2023 को मुलाकात हुई थी

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 30 वर्षीय महिला की आरोपी से 6 अक्टूबर, 2023 को मुलाकात हुई थी। महिला तलाकशुदा थी और आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखा था। उनके रिश्ते की शुरुआत के बाद, महिला को पता चला कि आरोपी किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया और रिश्ते को जारी रखने पर जोर दिया। उसने दावा किया कि आरोपी ने उसे गर्भपात की गोलियाँ लेने के लिए मजबूर किया और बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है।

व्यक्ति पर शादी का झूठा वादा करके बार-बार बलात्कार करने का आरोप

महिला ने 23 अगस्त, 2024 को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें व्यक्ति पर शादी का झूठा वादा करके बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। जमानत याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त लोक अभियोजक रमेश सिरोया ने तर्क किया कि आरोपी के मोबाइल फोन को जब्त करने की आवश्यकता है और वह संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। शिकायतकर्ता ने भी अदालत के समक्ष पेश होकर कहा कि आरोपी ने उसके बेटे को ले जाने की धमकी दी थी और उसके स्थान बदलने के बावजूद उसे परेशान किया।

आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुनील पांडे ने कहा कि पुरुष और महिला पिछले 11 महीनों से लिव-इन रिलेशनशिप में थे। उन्होंने तर्क किया कि उनके बीच संबंध सहमति से थे, जैसा कि एमओयू से पता चलता है, और बलात्कार के आरोप निराधार हैं।

न्यायाधीश शायना पाटिल ने सभी सबूतों और बयानों की समीक्षा के बाद कहा कि संबंध शुरू में सहमति से प्रतीत होता है और दोनों पक्ष वयस्क थे। न्यायाधीश ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की ओर इशारा किया और पाया कि कथित तौर पर अक्टूबर 2023 में बिना किसी तत्काल शिकायत के संबंध शुरू हुआ था।

एमओयू के संबंध में, न्यायाधीश ने पाया कि प्रस्तुत दस्तावेज केवल नोटरी स्टैम्प वाली एक ज़ेरॉक्स प्रति थी, जिसकी प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि यह सहमति से बने रिश्ते का मामला प्रतीत होता है जो अंततः खराब हो गया, जिसके कारण शिकायत हुई। आरोपों की प्रकृति और प्रस्तुत साक्ष्य को देखते हुए, न्यायाधीश ने फैसला किया कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं थी।

न्यायाधीश ने कहा, “शिकायतकर्ता के किसी भी अश्लील वीडियो के बारे में आरोप विशिष्ट नहीं हैं। इसके अलावा, आरोपी से इस पहलू पर जांच में सहयोग करने के लिए कहा जा सकता है।” इसके बाद अदालत ने आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी, जिससे जांच जारी रहने तक उसे गिरफ्तारी से बचाया जा सके।

Post Views: 1
राष्ट्रीय

Post navigation

Previous Post: बिहार की राजनीति में नया मोड़ : नीतीश और तेजस्वी यादव की मुलाकात, क्या है इसका मायने?
Next Post: सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुईं अपर्णा यादव को योगी सरकार ने महिला आयोग में उपाध्यक्ष नियुक्त किया

Special Report

  • AC LED TV
    1 अक्टूबर से AC, फ्रिज और LED TV महंगे हो सकते हैं, कंपनियां बढ़ा सकती हैं दाम
  • Pitra Paksha 2026
    Pitra Paksha 2026: पितृ पक्ष 26 या 27 सितंबर से? जानें भ्रम की असली वजह और सही तारीख
  • GENDER IDENTITY 1
    जेंडर आइडेंटिटी पर बढ़ती बहस: युवाओं, सोशल मीडिया और चिकित्सा से जुड़े सवाल
  • Ajmer News: इजरायली महिला पर्यटक से अभद्रता, वायरल वीडियो पर चार गिरफ्तार
  • एक्सप्रेसवे पर पलटा मछलियों से भरा कैंटर
  • खाने के बाद गैस और पेट फूलने की समस्या
  • दवा ₹2,700 की, MRP ₹27,000 पर सवाल
  • बारिश के बाद घूमने का मौसम शुरू

Sanchar Times

देश-दुनिया, राजनीति, बिजनेस, खेल और मनोरंजन की ताजा खबरें हिंदी में पढ़ें।

ज़रूरी लिंक

होम
हमारे बारे में
संपर्क करें
Privacy Policy
Disclaimer

प्रमुख श्रेणियां

राष्ट्रीय
राज्य
राजनीति
अंतर्राष्ट्रीय
खेल
मनोरंजन

हमसे संपर्क करें

प्रधान संपादक: Pankaj Kumar
कार्यालय: 190, Pratap Nagar, Mayur Vihar Phase-1, Delhi – 110091
ईमेल: sanchartimes.news@gmail.com
मीडिया संपर्क: media@sanchartimes.news

सोशल मीडिया पर जुड़ें

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • X
  • WhatsApp

© Sanchar Times. All Rights Reserved.

Powered by PressBook WordPress theme

होमराष्ट्रीयअंतर्राष्ट्रीयराज्यराजनीतिखेलमनोरंजनसंपादकीयलाइफस्टाइलसोशल मीडिया