सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ पर अपनी नीति स्पष्ट करे
ST.News Desk : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ पर अपनी नीति स्पष्ट करे, खासकर उन मामलों में जहां गोद लिया गया बच्चा तीन साल से कम उम्र का है। शीर्ष अदालत का फैसला मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 5(4) को…
