
केंद्र सरकार के नये हिट एंड रन कानून का देशभर में विरोध हो रहा है. झारखंड के रामगढ़ जिले में भी वाहन चालकों में इस नये कानून को लेकर आक्रोश है. ऑटो चालकों ने हजारीबाग-रांची मुख्य मार्ग के बीचों-बीच ऑटो लगाकर चक्का जाम किया है. ऐसे में गोमोह बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन से रांची रोड रेलवे स्टेशन पर उतरे सैकड़ों यात्री रास्ते में ही फंस गये हैं. इनमें से ज्यादातर यात्रियों का रांची जाना है. लेकिन किसी को बस-ऑटो नहीं मिल रहा है. ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

केंद्र सरकार के नये हिट एंड रन कानून का देशभर में विरोध हो रहा है. झारखंड के रामगढ़ जिले में भी वाहन चालकों में इस नये कानून को लेकर आक्रोश है. ऑटो चालकों ने हजारीबाग-रांची मुख्य मार्ग के बीचों-बीच ऑटो लगाकर चक्का जाम किया है. ऐसे में गोमोह बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन से रांची रोड रेलवे स्टेशन पर उतरे सैकड़ों यात्री रास्ते में ही फंस गये हैं. इनमें से ज्यादातर यात्रियों का रांची जाना है. लेकिन किसी को बस-ऑटो नहीं मिल रहा है. ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन किया गया है. केंद्र की सरकार ने हिट एंड रन कानून को सख्त बना दिया है. नये प्रवाधानों के तहत, हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है. जिसका ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) विरोध किया है. इस कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स देशभर में विरोध कर रहे हैं.
